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Hamirpur News: जानलेवा हमले के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा

Thu, 03 Aug 2023 12:37 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Aug 2023 12:37 AM IST
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Three convicts sentenced to 10-10 years in murder case
हमीरपुर। जानलेवा हमले के 18 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाती सिंह की अदालत ने प्रत्येक पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कुरारा थानाक्षेत्र के कस्बा सुनराही गली निवासी पीड़ित शत्रुघन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 मई 2005 को करीब दो बजे रात्रि में उसका भतीजा बीरू गौतम शेखूपुर गांव बारात गया था। वहां शेखूपुर गांव निवासी आरोपी बबलू पंडित, ललपुरा थानाक्षेत्र के सिकरी गांव निवासी संदीप ने उसके भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं, थानाक्षेत्र सजेती के निहुरापारा निवासी गुड्डू यादव ने तमंचा से फायर भी किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशंभर सिंह पाल व चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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