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अवर अभियंता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 15 Dec 2021 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 15 Dec 2021 12:36 AM IST
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The anticipatory bail petition of the junior engineer of LNV dismissed
हमीरपुर। मौदहा नगर पालिका में विकास कार्यों के नाम पर करीब 55 लाख की धनराशि का गबन करने के मामले में आरोपी एक अवर अभियंता की न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने पर्याप्त आधार न होने पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस घोटाले में जेई के अलावा चेयरमैन समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हैं।
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मौदहा कस्बा निवासी महेश कुमार की शिकायत पर तत्कालीन डीएम ने 22 मार्च 2021 को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजय मीणा की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच कराई थी। जांच में भवन कर रजिस्टर से संबंधित 67 पत्रावलियां नियम के विरुद्ध बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए 30 दिन से पहले ही निस्तारित कर दी गईं। 2.40 हेक्टेयर भूमि की वर्ष 2019-20 व 2020-21 में नीलामी न कराने अध्यक्ष व ईओ को जिम्मेदार माना गया। एक नाले के कार्य को दो अलग-अलग निविदाओं में प्रकाशित कराकर कार्य आदेश निर्गत कर अनुबंध किया गया। इन मामलों की जांच में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता हर्षित पटेरिया, नगर पालिका अध्यक्ष, दो तत्कालीन ईओ, तीन ठेकेदार व एक एई को 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के दोषी पाया गया था। अवर अभियंता पर 2,36 748 रुपये के मोक्षधाम में मिट्टी डालने व ओरी तालाब की सफाई के काम में सरकारी धन का गबन किए जाने का आरोप है। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में अवर अभियंता हर्षित पटेरिया की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।
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