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Hamirpur News: मां की गैर इरादतन हत्या में दोषी पुत्र को सात साल कैद

Thu, 03 Aug 2023 12:41 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Aug 2023 12:41 AM IST
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Son convicted of culpable homicide of mother gets seven years imprisonment
हमीरपुर। मां की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी बेटे को जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मझगवां थानाक्षेत्र के टोलारावत गांव निवासी पीड़ित मुठ्ठीराम अहिरवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 जून 2020 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसका इकलौता पुत्र शिवचरन शराब के नशे में धुत होकर घर आया और उससे एक हजार रुपये मांगने लगा। मना करने पर वह झगड़ा करने लगा। पास ही में माैजूद मां श्यामबाई (60) उसे रोकने आई तो उसने डंडा मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि मामले में कुल आठ गवाह पेश हुए। पांच गवाह पक्ष द्रोही हो गए।
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