{"_id":"67c740c1c5934b2fab0250fd","slug":"murderer-husband-sentenced-to-life-imprisonment-hamirpur-news-c-223-1-sknp1030-121695-2025-03-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur News: हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur News: हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा
Tue, 04 Mar 2025 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Tue, 04 Mar 2025 11:34 PM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। चार साल पूर्व पत्नी की खेत में हत्या कर शव जंगल में जला देने के मामले में एडीजे प्रथम पीके जयंत की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मानिकपुर के पटेरिया गांव निवासी मृतका के भाई नारेंद्र सोनकर ने 23 फरवरी 2021 को तहरीर दी । बताया कि उसकी बहन शकुंतला का जनपद के मझगवां थानाक्षेत्र के गोहानी गांव निवासी रामस्वरूप के साथ विवाह हुआ था। उसकी बहन का किसी बात को लेकर 20 फरवरी को बहनोई से विवाद हो गया था। इसके बाद वह खेत काम करने चली गई। पीछे से बहनोई ने खेत में जाकर बहन का गला दबाकर हत्या कर दी और रात में शव को जला दिया। उसके बच्चों द्वारा पिता के रात में घर न होने की बात बताई थी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोपी पति रामस्वरूप के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी पति रामस्वरूप को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
थाना मानिकपुर के पटेरिया गांव निवासी मृतका के भाई नारेंद्र सोनकर ने 23 फरवरी 2021 को तहरीर दी । बताया कि उसकी बहन शकुंतला का जनपद के मझगवां थानाक्षेत्र के गोहानी गांव निवासी रामस्वरूप के साथ विवाह हुआ था। उसकी बहन का किसी बात को लेकर 20 फरवरी को बहनोई से विवाद हो गया था। इसके बाद वह खेत काम करने चली गई। पीछे से बहनोई ने खेत में जाकर बहन का गला दबाकर हत्या कर दी और रात में शव को जला दिया। उसके बच्चों द्वारा पिता के रात में घर न होने की बात बताई थी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोपी पति रामस्वरूप के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी पति रामस्वरूप को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन