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हत्या के आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 05 Mar 2022 11:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Mar 2022 11:44 PM IST
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Killer's bail application rejected
हमीरपुुर। छह वर्ष पूर्व दूसरे प्रांत से एक युवक को लाकर उसकी हत्या करने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाष श्रीवास्तव व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि जनपद महोबा के थाना खन्ना कस्बा निवासी आरोपी बिंदादीन उर्फ बिंडोला ने 15 मई 2015 को राजस्थान प्रांत से एक युवक को लाकर उसकी हत्या कर पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया था। बताया कि आरोपी के परिजनों ने शव की शिनाख्त अपने बेटे बिंदादीन उर्फ बिंडोला के रूप में कर अपने विरोधियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। बताया कि तीन वर्ष बाद डकैती के एक मामले में आरोपी को खन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पुलिस व कोर्ट से बचने के लिए उसने राजस्थान प्रांत के संजय बिहारी नाम के युवक को लाकर उसकी हत्या की थी और साक्ष्य मिटाने के खातिर अपने कपड़े व गमछा उसे पहनाकर शव को जला दिया था। बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, जानलेवा हमला, धोखाधड़ी, मारपीट सहित 30 से अधिक मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। बताया कि आरोपी वर्ष 2018 से जेल में निरुद्ध है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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