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छह माह के अंदर सिंचाई विभाग की बंधी में बनी बिल्डिंगों पर चलेगा बुलडोजर
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भरुआसुमेरपुर। सिंचाई विभाग की बंधी पर अवैध कब्जा कर बनाएभवनों पर बुलडोजर गरज सकता है। इसका हलफनामा प्रशासन ने हाईकोर्ट में दाखिल कर प्रकिया पूर्ण करने के लिए छह माह का समय मांगा है। इसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।
सिंचाई विभाग की स्टेशन रोड पर बंधी के रकबा 3.12 एकड़ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। आलीशान भवन खड़े हैं। श्यामबाबू यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर अतिक्रमण खाली कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने नौ जुलाई 2021 को अतिक्रमण को हटाने आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना की याचिका आठ अप्रैल को दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए प्रशासन को तलब किया था। प्रशासन ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर छह माह के अंदर कार्रवाई की बात कही।
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न्यायालय ने प्रशासन को छह माह का समय दिया है। सिंचाई प्रखंड महोबा (बंधी) के एसडीओ रवि गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की कार्रवाई पूर्ण करने की प्रक्रिया जारी है। राजस्व विभाग से कुछ अभिलेख मांगे गए हैं। अभिलेख प्राप्त होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अमल किया जाएगा।
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सिंचाई विभाग की स्टेशन रोड पर बंधी के रकबा 3.12 एकड़ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। आलीशान भवन खड़े हैं। श्यामबाबू यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर अतिक्रमण खाली कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने नौ जुलाई 2021 को अतिक्रमण को हटाने आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना की याचिका आठ अप्रैल को दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए प्रशासन को तलब किया था। प्रशासन ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर छह माह के अंदर कार्रवाई की बात कही।
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न्यायालय ने प्रशासन को छह माह का समय दिया है। सिंचाई प्रखंड महोबा (बंधी) के एसडीओ रवि गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की कार्रवाई पूर्ण करने की प्रक्रिया जारी है। राजस्व विभाग से कुछ अभिलेख मांगे गए हैं। अभिलेख प्राप्त होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अमल किया जाएगा।