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Hamirpur News: वाहन क्षतिग्रस्त होने पर 4.15 लाख दे बीमा कंपनी

Thu, 02 Mar 2023 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Thu, 02 Mar 2023 11:29 PM IST
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Insurance company to give 4.15 lakhs in case of vehicle damage
हमीरपुर। सड़क दुर्घटना में चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो जाने पर संबंधित बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने के चार वर्ष पुराने मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। संबंधित बीमा कंपनी से पीड़ित को 4.15 लाख का हर्जाना एक माह के अंदर दिए जाने का आदेश दिया है। वाद दायर करने की तिथि से छह फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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मौदहा थानाक्षेत्र के सिचौली निवासी कुलदीप सिंह ने फोरम में वाद दायर कर बताया कि उसके नाम चार पहिया वाहन है। इसका बीमा 25 मार्च 2019 तक वैध था। 30 जनवरी 2019 को महोबा के खन्ना टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना में उसका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी सूचना संबंधित बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नई दिल्ली सहित सभी शाखाओं को दी थी। सर्वेयर द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का सर्वे भी किया गया। वाहन को ठीक कराने में 4.15 लाख खर्च हुआ है। इसका भुगतान उसने किया है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी आज तक संबंधित बीमा कंपनी द्वारा उसके क्षतिपूर्ति का भु्गतान नहीं किया है। फोरम अध्यक्ष महेश कुमार कुशवाहा, सदस्य राम प्रताप व स्वर्णलता जायसवाल ने हर्जाना देने का फैसला सुनाया है।
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