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दहेज हत्या के मामले में पति की जमानत खारिज
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हमीरपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत ने आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुुमार तिवारी ने बताया कि जनपद बांदा के कनवारा गांव निवासी लखन प्रसाद त्रिवेदी ने 23 अगस्त 2021 को कुरारा पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पुत्री शालू की शादी जल्ला निवासी अंकित तिवारी के साथ अप्रैल 2019 में हुई थी।
बताया कि अंकित आपराधिक प्रवृति का है और शादी के बाद से ही बेटी पर दहेज लाने का दबाव बनाते हुए उसे प्रताड़ित करता था। बताया कि 22 अगस्त 2021 को सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई है। आरोप है कि दामाद ने बेटी का गला घोंट कर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पति की जमानत निरस्त कर दी है। संवाद
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुुमार तिवारी ने बताया कि जनपद बांदा के कनवारा गांव निवासी लखन प्रसाद त्रिवेदी ने 23 अगस्त 2021 को कुरारा पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पुत्री शालू की शादी जल्ला निवासी अंकित तिवारी के साथ अप्रैल 2019 में हुई थी।
बताया कि अंकित आपराधिक प्रवृति का है और शादी के बाद से ही बेटी पर दहेज लाने का दबाव बनाते हुए उसे प्रताड़ित करता था। बताया कि 22 अगस्त 2021 को सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई है। आरोप है कि दामाद ने बेटी का गला घोंट कर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पति की जमानत निरस्त कर दी है। संवाद
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