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Hamirpur News: भूमि अधिग्रहण के विरोध में याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
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राठ। यूपीडा द्वारा इंगुई मौजा में भूमि अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं। दो किसानों ने हाईकोर्ट में अधिग्रहण के खिलाफ याचिका डाली थी। किसानों का आरोप है उपजाऊ व आवासीय भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसके एवज में मुआवजा भी कम मिल रहा है। कोर्ट ने दोनों की याचिका खारिज कर दी है।
जखेड़ी क्षेत्र में यूपीडा द्वारा वेयर हाउस व कुछ इकाइयों के निर्माण के लिए करीब 108 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। जिसमें धनौरी मौजा की 11 हेक्टेयर व बाकी जखेड़ी के इंगुई मौजा की जमीन है। इंगुई मौजा में छह डेरा आते हैं। एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे ने बताया यूपीडा की ओर से 97 किसानों से 27 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। जिनके खातों में भुगतान भी पहुंच गया है। बताया जखेड़ी गांव के छत्रपाल व धर्मपाल ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। छत्रपाल की रिट न्यायालय में पहले ही खारिज हो चुकी थी। मंगलवार को उच्च न्यायालय की पीठ ने धर्मपाल सिंह की रिट को भी खारिज कर दिया है।
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जखेड़ी क्षेत्र में यूपीडा द्वारा वेयर हाउस व कुछ इकाइयों के निर्माण के लिए करीब 108 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। जिसमें धनौरी मौजा की 11 हेक्टेयर व बाकी जखेड़ी के इंगुई मौजा की जमीन है। इंगुई मौजा में छह डेरा आते हैं। एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे ने बताया यूपीडा की ओर से 97 किसानों से 27 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। जिनके खातों में भुगतान भी पहुंच गया है। बताया जखेड़ी गांव के छत्रपाल व धर्मपाल ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। छत्रपाल की रिट न्यायालय में पहले ही खारिज हो चुकी थी। मंगलवार को उच्च न्यायालय की पीठ ने धर्मपाल सिंह की रिट को भी खारिज कर दिया है।
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