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हमीरपुर : साली से छेड़खानी व मारपीट पर दोषी को एक वर्ष की सजा
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हमीरपुर। होली पर साली से छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाई है और 3500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कुरारा थानाक्षेत्र के एक निवासी संतोष चार मार्च 2007 को होली के दिन विवाहिता के घर में घुस गया। उसने विवाहिता से छेड़खानी शुरू कर दी और विरोध करने पर तमंचा की बट से सिर में हमला कर दिया था। गाली गलौज कर वह भाग निकाला था। विवाहिता के पति ने कोर्ट से 156 (3) तहत संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि सीजेएम न्यायालय ने आरोपी संतोष को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देकर तीन साल की सजा सुनाई थी। दोषी ने एडीजे प्रथम की अदालत में अपील की थी। एडीजे ने अपील खारिज कर तीन साल की जगह एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 3500 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का कारावास भुगतना पड़ेगा।
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(कुलदीप सिंह)
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कुरारा थानाक्षेत्र के एक निवासी संतोष चार मार्च 2007 को होली के दिन विवाहिता के घर में घुस गया। उसने विवाहिता से छेड़खानी शुरू कर दी और विरोध करने पर तमंचा की बट से सिर में हमला कर दिया था। गाली गलौज कर वह भाग निकाला था। विवाहिता के पति ने कोर्ट से 156 (3) तहत संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि सीजेएम न्यायालय ने आरोपी संतोष को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देकर तीन साल की सजा सुनाई थी। दोषी ने एडीजे प्रथम की अदालत में अपील की थी। एडीजे ने अपील खारिज कर तीन साल की जगह एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 3500 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का कारावास भुगतना पड़ेगा।
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(कुलदीप सिंह)