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आरोपी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Mon, 17 Jan 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jan 2022 11:57 PM IST
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हमीरपुर। ससुराल से अपमानित होने पर पति के जहर खाकर जान दे देने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने आरोपी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व महेश द्विवेदी ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कुंडौरा की रन्नो देवी ने कोर्ट के आदेश पर थाने में मामला दर्ज कराया था। रन्नो देवी ने पुलिस को बताया था कि बेटे जगदीश की पत्नी पूजा के मायके पक्ष से राजाबेटा, अंशू, रिया, प्रियंका व उसकी मां अक्सर घर आती थीं। जगदीश से गाली-गलौज कर वे सभी रुपये ले जाते थे। दो जुलाई 2021 को जगदीश अपनी ससुराल कुरहना गया था। वहां आरोपियों ने उसे मारापीटा और सोने की अंगूठी व 15 हजार 500 रुपये जेब से निकाल लिए। इसी बात से क्षुब्ध होकर जगदीश ने घर में जहर खाकर जान दे दी।
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उधर, पूजा तिवारी के अधिवक्ता ने बताया कि मृतक जगदीश, जेठ राम किशोर, सास रन्नो व जेठानी आरती ने एक राय होकर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी पूजा से मारपीट की। आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। कुछ समय बाद पति-पत्नी में समझौता हो गया और वह साथ रहना चाहते थे। बाद में पति के हिस्सा मांगने पर उनके ही परिवार के लोगों ने मारपीट की। इसी से क्षुब्ध होकर पति जगदीश ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष को बेवजह फंसाया जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्रभान सिंह की अदालत ने आरोपी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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