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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Hamirpur: Four years imprisonment to the guilty in molestation case

हमीरपुर : छेड़खानी मामले में दोषी को चार वर्ष की कैद

Tue, 08 Nov 2022 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Nov 2022 11:49 PM IST
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Hamirpur: Four years imprisonment to the guilty in molestation case
हमीरपुर। किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को अदालत ने मंगलवार को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने दोषी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई। उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी एक अप्रैल 2015 को सुबह खेत पर शौच के लिए गई थी। लौटते समय रामकरन ने उसे पीछे से दबोच लिया। उसे उठाकर पास में बनी कालोनी में ले जाने लगा। किशोरी के चिल्लाने पर आसपास खेतों में मौजूद लोग दौड़े। इस पर रामकरन किशोरी को जानमाल की धमकी देकर भाग गया।
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किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने छेड़खानी, जानमाल की धमकी व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भु्गतना होगा।
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दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार ने मंगलवार को दुष्कर्म व हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि मुस्करा क्षेत्र की किशोरी (17) के साथ 20 दिसंबर 2021 को चचेरा भाई पुनीत ने दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। किशोरी गर्भवती हो गई थी। आरोपी पुनीत ने वकील के जरिये जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
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उपरहका गांव के मूलचंद की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। कल्लू के खिलाफ अपहरण, हत्या एवं नरेंद्र उर्फ नारायण के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने व सुशीला उर्फ जयदेवी के खिलाफ साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी नारेंद्र ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। (संवाद)
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