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आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 14 Apr 2022 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Apr 2022 11:30 PM IST
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hamirpur,court news
हमीरपुर। पत्नी पर जानलेवा हमले करने वाले पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। चाकू से हमले में गर्भ में पल रहे आठ माह के शिशु की मौत हो गई थी। जमानत की अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम गीतांजलि गर्ग की अदालत लगाई गई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि बांदा के जमालपुर थानाक्षेत्र के करहिया गांव निवासी विजय पाल ने सुमेरपुर पुलिस को दी तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री ललता की शादी 22 नवंबर 2019 को सुमेरपुर कस्बा निवासी महेश वर्मा के साथ की थी। पति आए दिन पुत्री से गाली गलौज व मारपीट कर दहेज की मांग करता था। 16 सितंबर 2020 की रात 11 बजे महेश वर्मा ने पुत्री को कमरे में बंद कर एक हाथ से गला दबाकर सीने में बैठकर चाकू से गला, नाक व पेट में कई वार किए थे। पीड़िता आठ माह के गर्भ से थी। मारपीट करने से इलाज के दौरान पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। अदालत ने आरोपी पति महेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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