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एनडीपीएस के आरोपी को 625 दिन के कारावास की सजा

Sat, 09 Apr 2022 12:33 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 Apr 2022 12:33 AM IST
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Guilty sentenced to 625 days imprisonment
हमीरपुर। दो वर्ष पूर्व के मादक पदार्थ मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुनीता शर्मा की अदालत ने आरोपी को 625 दिन की जेल व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा जेल में बिताई गई सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक शुक्ला व प्रवीन भदौरिया ने बताया कि तीन दिसंबर 2019 को जरिया थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को सेना रोड नहर की पुलिया के पास पकड़ लिया। तलाशी में आरोपी के पास से एक किलो 150 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम त्रिलोकी निवासी ग्राम पवई बताया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने आरोपी त्रिलोकी को एक वर्ष आठ माह 20 दिन का कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं यह सजा जेल में बिताई गई सजा में समायोजित की जाएगी।
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