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मतदाता बनने की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ी

Thu, 03 Nov 2016 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर Updated Thu, 03 Nov 2016 12:00 AM IST
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Grew to become voters by November 15th
मतदाता

निर्वाचन आयोग ने संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान का समय 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक आयोग ने इसकी तारीख 31 अक्तूबर तय की थी। मतदाता पुनरीक्षण कार्य का समय बढ़ जाने से वोटर लिस्ट में लोगों को नाम बढ़वाने में मदद मिलेगी। यदि आपके वोटर आईडी में किसी तरह की गलती है, तो उसे भी सुधरवा सकते हैं।

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अगर आपके  निवास का पता बदल गया है, तो नया पता भी चढ़वा सकते हैं। उप जिलानिर्वाचन अधिकारी/एडीएम डा. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान की तारीख बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग का आदेश आया है। इसलिए अभी तक वोटर न बनने वालों को और समय मिल गया है। उन्होंने खास कर युवाओं से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द वोटर बनने के लिए आवेदन कर दें। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी कहा है कि वह इस मौके का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को लगाकर वोटर बनवाने का काम करें।  
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यहां कर सकते हैं आवेदन
1- संबंधित पोलिंग के बूथ लेबल अधिकारी
2- तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र
3- तहसील के उप जिलाधिकारी कार्यालय
4- जिला निर्वाचन दफ्तर

ये दस्तावेज लगाने होंगे
संबंधित फॉर्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्मतिथि का प्रमाण पत्र लगाना होगा।

यहां से मिलेगा फॉर्म
सभी फॉर्म कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र से ले सक ते हैं। या फिर संबंधित बूथ के बीएलओ से लेकर भर कर दे सकते हैं। वेबसाइट ceout-tarpradesh.nic.in से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं।
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ऑनलाइन आवेदन इस तरह करें
इंटरनेट पर वेबसाइड ceout-tarpradesh.nic.in खोलें। इसके बाद ऑनलाइन वोटर्स रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। फोटो, आयु, निवास, प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ई-मेल के माध्यम से पावती के लिए ई-मेल एड्रेस संबंधित कॉलम भरें।

किसके लिए कौन सा फॉर्म
फार्म 6- नए वोटर बनने के लिए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए ।
फॉर्म 7- किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फॉर्म 8- मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फॉर्म 8ए- एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए।
फॉर्म 6ए- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।

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