फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Get five lakh rupees to the farmer's family

किसान के परिवार को पांच लाख रुपये दिलाएं

Mon, 24 Jul 2017 10:31 PM IST
अमर उजाला/हमीरपुर
अमर उजाला/हमीरपुर Updated Mon, 24 Jul 2017 10:31 PM IST
विज्ञापन
फसल के सदमे में किसान की मौत मामले में लेखपाल की मनमानी प्रशासन को भारी पड़ गई। जिला उपभोक्ता फोरम ने किसान के परिवार को किसान दुर्घटना बीमा की पांच लाख रुपये की राशि दो माह में दिलाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


साथ ही पांच हजार रुपये परिवाद व्यय देने के निर्देश दिए हैं। तय समय पर धनराशि न दिलाने पर छह फीसदी ब्याज के साथ भुगतान कराना होगा।


जिला उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश नाबालिग लड़की के परिवाद दायर करने पर दिया। सरीला तहसील के ग्राम गहुली की नीलम ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। इसमें बताया था कि उसके पिता दुर्जन सिंह पुश्तैनी भूमि के मालिक थे। 13 मई 2014 को पिता खेतों की ओर गए। वहीं उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन


पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत चोट लगने से बताई गई थी। इस पर उसने किसान दुर्घटना बीमा का लाभ पाने के लिए सभी प्रपत्र संबंधित विभाग में जमा किए, लेकिन उसे लाभ नहीं दिलाया गया। बताया जाता है कि लेखपाल रामसजीवन ने अपनी रिपोर्ट में किसान की मृत्यु अत्यधिक शराब बता दिया था। इसी कारण उसे किसान दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर नीलम ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम ने पूरे मामले की सुनवाई में जिला प्रशासन को दोषी माना। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि स्थानीय लेखपाल नोडल एजेंसी के रूप में नामित है। किसान की मौत होने पर कार्रवाई के लिए वही जिम्मेदार है। किसान की मौत पर सरकार बीमा के रूप में पांच लाख रुपये देती है।


फोरम अध्यक्ष न्यायाधीश संतोष कुमार विश्वकर्मा और सदस्य हुमैरा फातिमा ने कहा कि डीएम और लेखपाल शासनादेश के अनुसार पीड़ित किसान के परिजनों को पांच लाख रुपये दो माह के अंदर दिलाएं। साथ ही मानसिक और परिवाद व्यय के लिए पांच हजार अदा करें। यह भी कहा कि अगर समयावधि के अंदर यह धनराशि नहीं दी गई तो छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed