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Hamirpur News: किशोरी से छेड़छाड़ में पांच साल का कारावास
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सात अप्रैल 2017 को पीड़िता के पिता ने कुरारा थाने में शिकायती पत्र दिया था।
इसमें बताया था कि पांच अप्रैल 2017 को 12 वर्षीय पुत्री बकरी चराने खेत पर गई थी। इस दौरान गांव के सुनील ने अरविंद उर्फ मिथुन व मनफूलन के साथ किशोरी से छेड़छाड़ की थी। कुरारा पुलिस ने आठ अप्रैल को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने विवेचना के दौरान अरविंद उर्फ मिथुन व मनफूलन पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सुनील के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़िता के बयान के आधार पर अदालत ने अरविंद व मनफूलन को तलब किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वहीं अरविंद व मनफूलन को बरी कर दिया।
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इसमें बताया था कि पांच अप्रैल 2017 को 12 वर्षीय पुत्री बकरी चराने खेत पर गई थी। इस दौरान गांव के सुनील ने अरविंद उर्फ मिथुन व मनफूलन के साथ किशोरी से छेड़छाड़ की थी। कुरारा पुलिस ने आठ अप्रैल को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस ने विवेचना के दौरान अरविंद उर्फ मिथुन व मनफूलन पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सुनील के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़िता के बयान के आधार पर अदालत ने अरविंद व मनफूलन को तलब किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वहीं अरविंद व मनफूलन को बरी कर दिया।
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