हमीरपुर। मुख्यालय के फाॅरेस्ट पार्क के जंगल में घूमने आए युवक-युवतियों का वीडियो बनाकर जोर जबरदस्ती करने के नौ माह पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट पीके जयंत की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं पांच आरोपियों को बाल अपचारी घोषित किया है। दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है। अदालत सजा के बिंदु पर फैसला बुधवार को सुनाएगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व राजेश तिवारी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फाॅरेस्ट पार्क घूमने आने वाले युवक युवतियों के साथ जबरदस्ती करने के दो वीडियो नौ माह पूर्व वायरल हुए थे। आरोपी उनके साथ जोर जबरदस्ती कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धन उगाही करते दिखाई दिए। मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों गैंगलीडर कन्हैया शर्मा, सानू, खुशीराम, शीलू कुमार निषाद, दानिश, अरविंद उर्फ कमल, सफलू उर्फ सफाक, साजन उर्फ सुमित, बाबाजान, फजल, लखन व प्रीतम के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजा था। डीएम ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की थी। साथ ही संपत्ति भी कुर्क की गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने पांच आरोपियों कन्हैया शर्मा, सानू, खुशीराम, शीलू कुमार निषाद व दानिश को दोषी करार दिया है। वहीं आरोपी अरविंद उर्फ कमल व सफलू उर्फ सफाक को दोषमुक्त किया है। पांच आरोपियों साजन उर्फ सुमित, बाबाजान, फजल, लखन व प्रीतम को बाल अपचारी घोषित किया है। बताया कि अदालत सजा के बिंदु पर बुधवार को फैसला सुनाएगी।