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दुष्कर्म के मामले में आठ साल की कैद

Tue, 22 Jan 2019 11:21 PM IST
gaurav gaurav हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश Published by: gaurav gaurav Updated Tue, 22 Jan 2019 11:21 PM IST
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In the case of rape, eight years imprisonment
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
मौदहा कस्बे में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एफटीसी प्रथम ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी को आठ वर्ष की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।  
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शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया मौदहा क्षेत्र में 20 अक्तूबर 2013 को पीड़िता का पति पल्लेदारी करने गया था। वहीं घर में सांप निकलने से उसके सास व ससुर उसे तलाशने चले गए।
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इसी बीच पड़ोसी देवनारायन उसके घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। बताया पति के घर आने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी।  घटना के बाद 26 अक्तूबर 2013 को पीड़िता अपने पति के साथ कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
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मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद एफटीसी प्रथम ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी देवनारायन को आठ वर्ष की सजा सुनाई।
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