फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   पति की हत्या में पत्नी सहित पांच पर दोष सिद्ध

पति की हत्या में पत्नी सहित पांच पर दोष सिद्ध

Sat, 02 Jun 2018 12:08 AM IST
Updated Sat, 02 Jun 2018 12:08 AM IST
विज्ञापन
पति की हत्या में पत्नी सहित पांच पर दोष सिद्ध

विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। करीब चार वर्ष पूर्व जालौन जिले के आटा थानाक्षेत्र के करमेर गांव में पति की हत्या के मामले की सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राधेश्याम यादव की अदालत में पूरी हुई। अदालत ने पत्नी सहित पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए पुलिस हिरासत में लेने का आदेश सुनाया। अदालत शनिवार को मामले में सजा सुनाएगी।


न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया कि छह जून 2014 को जालौन जिले के आटा थानाक्षेत्र के करमेर गांव निवासी हिम्मत सिंह पत्नी प्रियंका के साथ उरई के लिए निकला था। तभी गांव के हलकाई व उसके पुत्र प्रदीप, विवेक और हलकुट्टा उनके पीछे निकल पड़े। आठ जून 2014 को जब हिम्मत की पत्नी करीब दस बजे घर वापस पहुंची तो हिम्मत के भाई परमानंद ने प्रियंका से अपने भाई के बारे में पूछा। इस पर प्रियंका गोलमोल जवाब देने लगी। परमानंद ने आटा थाने में भाई की गुमशुदगी की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 10 जून 2014 को परमानंद के रिश्तेदार अतरा गांव निवासी देवेंद्र व विजयपाल ने बताया कि छह जून को जब वह घर आ रहे थे तो हलकाई व उसके पुत्र प्रदीप, विवेक को साथी हलकुट्टा के साथ प्रियंका को मझगंवा पुलिया के पास हिम्मत की हत्या करते हुए देखा था। जब परिजन घटनास्थल गए तो हिम्मत का क्षत विक्षत शव वहां पड़ा मिला।
विज्ञापन


परमानंद ने राठ थाने में प्रियंका सहित पांचों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। हत्या कर लाश छिपाने में दोषी पाते हुए शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राधेश्याम यादव ने प्रियंका, हलकाई व उसके पुत्र प्रदीप, विवेक, साथी हलकुट्टा पर सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध कर हिरासत में लेने के आदेश दिए। शनिवार को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


-जालौन जिले के करमेर गांव के निवासी हैं, अदालत आज सुनाएगी फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed