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वृद्ध की हत्या में भतीजा समेत चार दोषी
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:16 AM IST
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हमीरपुर। थानाक्षेत्र के बहगांव में जमीनी विवाद को लेकर करीब छह वर्ष पहले वृद्ध की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें वृद्ध का भतीजा व तीन अन्य लोग आरोपी थे।
इस मामले की सुनवाई गुरुवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत में हुई। अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया है। शनिवार को अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया राठ थानाक्षेत्र के बहगांव निवासी डिल्लू अपने चाचा धनाराम (60) व चाची शोभारानी के साथ खेत में झोपड़ी बनाकर फसल की रखवाली करता था। धनाराम का उसके परिवार के भतीजे धनसू से जमीनी विवाद चल रहा था।
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बताया रंजिश के चलते धनसू अपने पुत्र सरजू, देशपत व एक अन्य साथी लछूपाल निवासी कुडाल थाना खरेला के साथ आठ सितंबर 2012 की रात करीब आठ बजे धनाराम को नदी किनारे ले गए। जहां चारों ने उसकी लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचीं शोभारानी ने यह मंजर देखा तो भय के कारण नदी किनारे छिपी रहीं।
दूसरे दिन उसने घटना की जानकारी अपने भतीजे डिल्लू को दी। डिल्लू ने मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई के दौरान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने चारों अभियुक्त धनसू, सरजू, देशपत व लछूपाल को हत्या का दोषी पाया और अभियुक्तों को हिरासत में लेने का आदेश दिया।
जमीन के विवाद में हुई थी हत्या, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा
अमर उजाला ब्यूरो
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इस मामले की सुनवाई गुरुवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत में हुई। अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का आदेश दिया है। शनिवार को अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया राठ थानाक्षेत्र के बहगांव निवासी डिल्लू अपने चाचा धनाराम (60) व चाची शोभारानी के साथ खेत में झोपड़ी बनाकर फसल की रखवाली करता था। धनाराम का उसके परिवार के भतीजे धनसू से जमीनी विवाद चल रहा था।
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बताया रंजिश के चलते धनसू अपने पुत्र सरजू, देशपत व एक अन्य साथी लछूपाल निवासी कुडाल थाना खरेला के साथ आठ सितंबर 2012 की रात करीब आठ बजे धनाराम को नदी किनारे ले गए। जहां चारों ने उसकी लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचीं शोभारानी ने यह मंजर देखा तो भय के कारण नदी किनारे छिपी रहीं।
दूसरे दिन उसने घटना की जानकारी अपने भतीजे डिल्लू को दी। डिल्लू ने मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की सुनवाई के दौरान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने चारों अभियुक्त धनसू, सरजू, देशपत व लछूपाल को हत्या का दोषी पाया और अभियुक्तों को हिरासत में लेने का आदेश दिया।
जमीन के विवाद में हुई थी हत्या, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा
अमर उजाला ब्यूरो