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अर्थदंड जमा न करने पर आरसी जारी

Tue, 06 Jul 2021 10:12 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Jul 2021 10:12 PM IST
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हमीरपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पूर्व में लिए गए सैंपल में अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 49 कारोबारियों को अर्थदंड लगाया था। मगर समय रहते अर्थदंड नहीं जमा करने पर न्यायालय ने इन सभी पर सात लाख 85 हजार रुपये की आरसी जारी करने के आदेश दिए हैं।
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अभिहित अधिकारी रामआसरे यादव ने बताया सोहन साहू निवासी पहाड़ी भिटारी व नीरज कुमार अनुरागी निवासी मौदहा पर 30-30 हजार रुपये की आरसी जारी की गई है। इसी प्रकार मनोज कुमार अग्रवाल, मे. लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, दीपक शिवहरे, सोहन साहू, हरजू प्रसाद, मे. पलक गृह उद्योग, जगदीश कुमार, मे. अभिषेक इंटर प्राइजेज, गुलाम साबिर खान, मे. अभिषेक ट्रेडर्स, मे. कान्हा फूड प्रोडक्ट्स, सम्राट गुप्ता पर 25-25 हजार रुपये की आरसी जारी हुई है।
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वहीं गुलाम साबिर खान, संजय कुमार, नरेंद्र गुप्ता व नीरज कुमार अनुरागी पर 20-20 हजार, इरफान खान, मुकेश कुमार अग्रवाल, रोहित साहू, जुगला यादव, अरविंद साहू, राज किशोर यादव, अभिनेंद्र राजपूत पर 15-15 हजार रुपये की आरसी जारी हुई है।
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वहीं शैलेष कुमार, सिद्धगोपाल, फूल सिंह, राघवेंद्र कुमार, अशोक कुमार, बलराम निषाद, विनोद कुमार यादव, शिवमूरत उर्फ बच्चा, राजा सिंह, बृजेंद्र कुमार गुप्ता, मंगल सिंह, वेद प्रकाश यादव, संजय दीक्षित, सोनू बाबू सोनी, गोविंद सिंह, जयकरण यादव, बाबू यादव, रामकरण यादव, गंगाराम पाल पर दस-दस हजार रुपये की आरसी जारी की गई है। बताया अदालत ने दुकानदारों के खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर जुर्माना लगाया था।
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