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गैंगस्टर के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगस्टर के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के रमना किशनपुर निवासी संजू उर्फ संजय यादव के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया कि यह गैंगलीडर महेंद्र यादव के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। 25 जून को त्रिमूर्ति टायर्स के संचालक अंकित शिवहरे ने इनके खिलाफ रंगदारी न देने पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाया था। 30 अक्तूबर को डीएम ने महेंद्र यादव, संजू उर्फ संजय यादव, भूपेंद्र यादव व सुवेंद्र यादव के खिलाफ गैंग चार्ट अनुमोदित किया था।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने आरोपी संजय यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। (संवाद)
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के रमना किशनपुर निवासी संजू उर्फ संजय यादव के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया कि यह गैंगलीडर महेंद्र यादव के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। 25 जून को त्रिमूर्ति टायर्स के संचालक अंकित शिवहरे ने इनके खिलाफ रंगदारी न देने पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाया था। 30 अक्तूबर को डीएम ने महेंद्र यादव, संजू उर्फ संजय यादव, भूपेंद्र यादव व सुवेंद्र यादव के खिलाफ गैंग चार्ट अनुमोदित किया था।
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मंगलवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने आरोपी संजय यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। (संवाद)