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हमीरपुरः पूर्व सांसद समेत आठ की उम्रकैद की सजा बरकरार
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सुप्रीमकोर्ट में खुशी का इजहार करते अधिवक्ताओं के साथ वादी राजीव शुक्ला। संवाद
- फोटो : HAMIRPUR
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हमीरपुर। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में 25 साल पूर्व हुई पांच लोगों की सामूहिक हत्या में पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल समेत आठ दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट्ट व जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई कर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
26 जनवरी 1997 की शाम सुभाष बाजार में राकेश शुक्ला, राजेश शुक्ला, भतीजे गुड्डा, श्रीकांत पांडेय व वेदप्रकाश की हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 को पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल सहित 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के पूर्व एक दोषी झंडूलाल की मौत हो गई थी। बाकी दोषियों ने 13 मई 2019 को अदालत में सरेंडर किया था। इसमें दो दोषियों श्याम सिंह व रुक्कू ने हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी।
पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल, रघुवीर सिंह, उसके पुत्र डब्बू सिंह उर्फ आशुतोष सिंह, प्रदीप सिंह, साहब सिंह, उत्तम सिंह, एडवोकेट भान सिंह, शस्त्र विक्रेता नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसमें दोषी रघुवीर सिंह की सितंबर माह में मौत हो गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने सुनवाई करते हुए अपील खारिज कर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
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26 जनवरी 1997 की शाम सुभाष बाजार में राकेश शुक्ला, राजेश शुक्ला, भतीजे गुड्डा, श्रीकांत पांडेय व वेदप्रकाश की हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 को पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल सहित 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के पूर्व एक दोषी झंडूलाल की मौत हो गई थी। बाकी दोषियों ने 13 मई 2019 को अदालत में सरेंडर किया था। इसमें दो दोषियों श्याम सिंह व रुक्कू ने हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी।
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पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल, रघुवीर सिंह, उसके पुत्र डब्बू सिंह उर्फ आशुतोष सिंह, प्रदीप सिंह, साहब सिंह, उत्तम सिंह, एडवोकेट भान सिंह, शस्त्र विक्रेता नसीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसमें दोषी रघुवीर सिंह की सितंबर माह में मौत हो गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने सुनवाई करते हुए अपील खारिज कर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
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