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गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर की जमानत याचिका खारिज
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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के छिबौली गांव निवासी विष्णु राजपूत के खिलाफ पिछले 29 सितंबर को डीएम के अनुमोदन पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। बताया कि उसके विरुद्ध अलग-अलग थानों में दस से अधिक दुष्कर्म, जानलेवा हमला, चोरी व एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं।
बताया कि आरोपी के साथ तीन अन्य पर गैंगेस्टर एक्ट लगा है। इसमें विष्णु राजपूत की ओर से जमानत अर्जी डाली गई थी। सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के छिबौली गांव निवासी विष्णु राजपूत के खिलाफ पिछले 29 सितंबर को डीएम के अनुमोदन पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। बताया कि उसके विरुद्ध अलग-अलग थानों में दस से अधिक दुष्कर्म, जानलेवा हमला, चोरी व एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं।
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बताया कि आरोपी के साथ तीन अन्य पर गैंगेस्टर एक्ट लगा है। इसमें विष्णु राजपूत की ओर से जमानत अर्जी डाली गई थी। सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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