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Hamirpur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को छह साल पांच माह का कारावास

Wed, 19 Aug 2026 11:20 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 11:20 PM IST
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Convict under Gangster Act sentenced to six years and five months in prison.
हमीरपुर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम लवी यादव ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोषी चरन सिंह को छह साल पांच माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मझगवां थाना क्षेत्र के जराखर गांव निवासी संतराम और उसके पुत्र चरन सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल 2017 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने संगठित गिरोह बनाकर अपराधों के जरिए आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित किया और क्षेत्र में भय का माहौल बनाया था। दोनों पर हत्या, मारपीट और आबकारी अधिनियम समेत चार मुकदमों दर्ज थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान आरोपी संतराम की सात मार्च 2024 को मृत्यु हो गई जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। न्यायाधीश ने दोषी चरन सिंह को छह साल पांच माह की सजा के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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