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अलग-अलग मामलों में पांच आरोपियों की जमानत खारिज

Thu, 21 Apr 2022 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 12:06 AM IST
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Bail plea of five accused canceled
हमीरपुर। चार माह पूर्व पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के सात लोगों ने मिलकर तीन लोगों पर लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी, हसिया से हमलाकर किया था। इसमें एक हत्या की मौत हो गई थी। इस मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्रभान सिंह की अदालत ने दो आरोपियों द्वारा डाली गई जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक मनीराम बुंदेला व महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के मवई गांव निवासी पीड़ित चंद्रकरन ने 28 नवंबर 2021 को पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके भाई अर्जुन व धर्मपाल खेत में मकान बना कर रहते हैं। बताया 27 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे वह अपने भाई बृजकिशोर और रविंद्र खाना देने खेत जा रहे थे।
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तभी वहां पहुंचने पर देखा कि गांव के धीरेंद्र, बीर सिंह, अरविंद, रामकिशोरी, रामभरत, शत्रुघन, संपति ने सभी मिलकर उनके भाई अर्जुन, धर्मपाल व सरोबर को कुल्हाड़ी, हसिया, लाठी व डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने तीनों को झांसी रेफर कर दिया। रास्ते में अर्जुन सिंह की मौत हो गई थी। बताया कि आरोपी उनसे पुरानी रंजिश मानते हैं। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने आरोपी रामभरत व शत्रुघ्न की जमानत याचिका अर्जी खारिज कर दी है।
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डेढ़ माह पूर्व किया था जानलेवा हमला
हमीरपुर। चुनावी रंजिश को लेकर डेढ़ माह पूर्व दस से अधिक लोगों ने पीड़ित के घर में धावा बोलकर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम गोयल की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि राठ थानाक्षेत्र के धनौरी गांव निवासी पीड़ित हरिहर सिंह ने पिछले 25 फरवरी को पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 24 फरवरी को शाम करीब आठ बजे भतीजे तेजप्रताप सिंह उर्फ बच्चा के साथ घर के अंदर बैठकर बातें कर रहे थेे। तभी विधानसभा चुनाव की रंजिश को लेकर रामशंकर, सचिन, जितेंद्र, योगेंद्र, दीपेंद्र, राजेश, अश्वनी, अभि, देवसिंह, रामकुमार व ने असलहों व लाठी डंडे लेकर आकर घर के बाहर गालियां देने लगे। दरवाजा बंद करने पर आरोपी तोड़कर घर के अंदर घुस गए और उसे व भतीजे को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। भतीजे को घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले गए और अधमरा कर भाग गए। पुलिस ने भतीजे व उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दस नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया था। जिस पर अदालत ने तीन आरोपियों योगेंद्र, दीपेंद्र व अभि उर्फ अभय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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