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Hamirpur News: हत्या व दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में तीन की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 24 May 2023 11:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 May 2023 11:44 PM IST
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Bail applications of three rejected in separate cases of murder and rape
हमीरपुर। हत्या व दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाती की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व महेश द्विवेदी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के सिजनौड़ा निवासी पीड़ित संतोश कुमार वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 दिसंबर 2022 को रात करीब नौ बजे उसकी बहन जय देवी व सोनू प्रजापति और सुमित लोहार बाइक से थाना मौदहा मारपीट की शिकायत करने आ रहे थे। रास्ते में ओमनी कार से पीछे से आ रहे आ रहे गांव निवासी आरोपी राजा सिंह, श्यामपाल, रामबाबू व बरदानी ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार बहन व सोनू, सुमित सड़क पर गिर गए। इसके बाद आरोपियों ने उनके ऊपर कार चढ़ा दी। जिससे उसकी बहन की मौत हो गई। वहीं सोनू व सुमित घायल हो गए। वहीं दूसरे मामले में बताया कि राठ थानाक्षेत्र के छोटी जुलैठी निवासी पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री शहनाज खातून उसके साथ रहती है। उसके भाई नसीम की पुत्री का नाम रोशनी है। रोशनी को शक था कि उसका पति तौजीफ के उससे नाजायज संबंध हैं। उसी शक पर 11 अक्तूबर 2022 को शाम करीब साढ़े चार बजे आरोपी रोशन व उसका बहनोई तौजीफ, शहनाज निवासी बड़ी जुलैहटी उसके घर आए और उसकी पुत्री शहनाज खातून को गोली मारकर हत्या कर दी।

वहीं तीसरे मामले में बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने अदालत को दिए बयान में बताया कि पिछले छह अप्रैल की रात करीब दो बजे वह अपनी दादी के साथ घर पर सो रही थी। उसके मम्मी पापा व भाई बहन एवं भाभी सरीला गेहूं काटने गए थे। बताया कि घर की दीवार फांदकर मोहल्ला निवासी आरोपी नेतराम कुशवाहा उसके घर में घुस आया। और उसका मुंह कपड़े से बंदकर तमंचा के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी है।
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