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गैंग के सरगना सहित दो की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 12 Feb 2022 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Feb 2022 12:03 AM IST
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bail application of three including gang kingpin rejected
हमीरपुर। जेल में बंद गैंग सरगना सहित तीन की जमानत अर्जी शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अरुण कुमार राय ने खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के बहरेला गांव का रामजी एक गैंग का सरगना है। राठ थानाक्षेत्र के अकोना गांव का इदरीश खां सक्रिय सदस्य है। सात जून 21 को पीड़ित महेंद्र कुमार ने थाना राठ में बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपियों के पास से चोरी की नौ बाइक, एक ई रिक्शा, एक 12 बोर तमंचा, दो कारतूस बरामद हुआ था। इसी तरह दूसरे मामले में मौदहा थानाक्षेत्र के रामनगर निवासी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। यह महेंद्र राजपूत के गैंग का सक्रिय सदस्य है। इस गैंग में अनिल राजपूत, अश्वनी राजपूत, बृजभान उर्फ बऊवा यादव, जितेंद्र उर्फ जीतू गुप्ता आदि हैं। 22 मार्च 2021 को 98 क्वाटर देसी शराब, 14 अप्रैल को 15 पेटी देसी शराब, 24 मई को 135 क्वाटर देसी शराब व नकली शराब बनाने के रैपर आदि बरामद हुए थे। रामजी व
हत्यारोपी रंजीत की जमानत अर्जी खारिज
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जरिया थाने के बरगवां निवासी उदयभान राजपूत ने 24 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके बड़े भाई लल्लूराम राजपूत (55) दरवाजे पर पड़ोसी रामऔतार राजपूत के साथ बैठे थे। किसी बात पर कुल्हाड़ी से रामऔतार ने भाई लल्लूराम के सिर पर कई वार कर हत्या कर दी थी। घटना में गांव का रंजीत भी शामिल था। रामऔतार का सक्रिय गिरोह है। कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इस आधार पर गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी रंजीत की कोर्ट ने जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।
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किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
हमीरपुर। अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ खेत में दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर देने के मामले में विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ गांव का नरेंद्र यादव पिछले छह महीने से शादी का आश्वासन देकर दुष्कर्म कर रहा है। 20 सितंबर 2021 को जब पीड़िता की मां को बेटी के गर्भवती होने की जानकारी हुई तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बेटी ने कोर्ट में कलम बंद बयान दिया। बताया कि तीन महीने पहले जब वह खेत में अकेली थी, तभी आरोपी ने दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी नरेंद्र यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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