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तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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हमीरपुर। हत्या व जानलेवा हमले के अलग-अलग मामलों में जिला कारागार में निरुद्ध तीन आरोपियों की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायाधीश डा. अनुपम गोयल की अदालत ने खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि बिवांर थाने के मसगांव निवासी मंदारी ने 11 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि कम्हरिया में खलील अहमद के नलकूप में रहकर पति विनोद खेतीबाड़ी करते थे। नौ जुलाई की शाम घर से नलकूप गए थे।
वापस नहीं लौटने पर शक जताया कि कल्लू, जलालुद्दीन, निजामुद्दीन ने आपसी रंजिश में उसके पति को अगवा कर लिया है। अगले दिन शव राठ थानाक्षेत्र में पाया गया। भाई प्रमोद कुमार ने बयान में बताया कि कम्हरिया निवासी कल्लू उसके भाई से रंजिश मानता था। उसी ने हत्या की है।
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पुलिस ने आरोपी कल्लू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। वहीं दूसरे मामले में मौदहा कस्बा निवासी वैभव सोनी ने पुरानी रंजिश को लेकर जियामुईन, शाहरूख शेख, असलम जावेद एवं दानिश पर हाकी व डंडों से मारपीट कर गंभीर घायल कर देने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 31 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कर चिकित्सीय परीक्षण कराया था।
इन दोनों मामलों में सुनवाई करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में कल्लू व जानलेवा हमला के मामले में जियामुईन व असलम जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि बिवांर थाने के मसगांव निवासी मंदारी ने 11 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि कम्हरिया में खलील अहमद के नलकूप में रहकर पति विनोद खेतीबाड़ी करते थे। नौ जुलाई की शाम घर से नलकूप गए थे।
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वापस नहीं लौटने पर शक जताया कि कल्लू, जलालुद्दीन, निजामुद्दीन ने आपसी रंजिश में उसके पति को अगवा कर लिया है। अगले दिन शव राठ थानाक्षेत्र में पाया गया। भाई प्रमोद कुमार ने बयान में बताया कि कम्हरिया निवासी कल्लू उसके भाई से रंजिश मानता था। उसी ने हत्या की है।
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पुलिस ने आरोपी कल्लू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। वहीं दूसरे मामले में मौदहा कस्बा निवासी वैभव सोनी ने पुरानी रंजिश को लेकर जियामुईन, शाहरूख शेख, असलम जावेद एवं दानिश पर हाकी व डंडों से मारपीट कर गंभीर घायल कर देने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 31 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कर चिकित्सीय परीक्षण कराया था।
इन दोनों मामलों में सुनवाई करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में कल्लू व जानलेवा हमला के मामले में जियामुईन व असलम जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।