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Hamirpur News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 20 साल की सुनाई सजा

Sun, 05 Jul 2026 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 12:03 AM IST
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Accused convicted of raping a minor; sentenced to 20 years in prison.
हमीरपुर। विशेष पॉस्को एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में फैसला सुनाया। आरोपी बसंत वर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दो अन्य धाराओं में सजा के साथ 22 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में सात नवंबर 2021 को सूचना दी थी। बताया था कि वह 16 वर्षीय पुत्री व परिवार के साथ मथुरा जिला में एक ईंट-भट्ठे पर काम करने गई थी। वहां पर गांव का बसंत वर्मा काम करता था। युवक ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। वर्ष 2021 में जून माह में वह लोग गांव आए तो युवक भी आ गया। यहां भी वह ब्लैकमेल करता रहा और एक दिन बेटी से दुष्कर्म किया तब पुत्री ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन मेडिकल जांच नहीं कराई।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण, बयान और अन्य साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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