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बीआरडी कांड के अभियुक्त मनीष ने दी समर्पण की अर्जी

Sun, 17 Sep 2017 01:48 AM IST
Updated Sun, 17 Sep 2017 01:48 AM IST
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बीआरडी कांड के अभियुक्त मनीष ने दी समर्पण की अर्जी

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गोरखपुर।
बीआरडी कांड के फरार अभियुक्त और ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी के मालिक मनीष भंडारी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी दी है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश शिवानंद सिंह की कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए 18 सितंबर की तिथि तय की है। कोर्ट ने गुलरिहा थाने से रिपोर्ट भी तलब की है। पिछली बार डॉ. सतीश की अर्जी पर समय से थाने की रिपोर्ट न आने की वजह से वह समर्पण नहीं कर पाए थे। इसके लिए कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई थी।
बीआरडी कांड में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. केके गुप्ता की तहरीर पर 9 अभियुक्त नामजद हैं। इनमें से पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी को छोड़कर अन्य आठ अभियुक्त या तो पुलिस के दबाव में समर्पण कर चुके है या फिर गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम को लखनऊ भी भेजा गया है। इसी बीच मनीष के अधिवक्ता रमापति शुक्ला ने कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए अर्जी दे दी है। उधर, लखनऊ गई पुलिस टीम उनके गिरफ्तारी की कोशिश में दबिश दे रही है।
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डॉ. राजीव शुक्ला की दरख्वास्त खारिज
गोरखपुर। बीआरडी कांड की आरोपी डॉ. राजीव शुक्ला ने कोर्ट में खुद के मधुमेह रोग से पीड़ित होने और इसके समुचित दवा इलाज कराने की अर्जी दी। जिसे प्रभारी विशेष न्यायाधीश शिवानंद सिंह ने खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र में डॉक्टर की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा कि वे मधुमेह की रोगी हैं और जेल में मधुमेह रोग का विशेषज्ञ चिकित्सक नही है। लिहाजा उनके दवा इलाज की व्यवस्था करने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाए। कोर्ट ने जेल मैनुवल के मुताबिक कार्यवाही होने की बात कहते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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