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हत्या के जुर्म में तीन को उम्रकैद
Updated Sat, 05 Aug 2017 08:20 PM IST
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गोरखपुर।
गोली मारकर हत्या करने का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा ने पीपीगंज के विहुली नंदूपुर निवासी अभियुक्त राजेद्र, योगेंद्र और शिवकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर तीनों को दो वर्ष की सजा अलग से भुगतनी होगी।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अशोक कुमार दुबे का कथन था कि गांव के टोला बेलौहा निवासी वादी शेषमणि यादव की अभियुक्तों से अदावत चल रही थी। सात अप्रैल 2007 को वादी शेषमणि अपने बेटे अविनाश के साथ बाइक से घर जा रहे थे। भगवानपुर तिराहे पर अभियुक्त शिवकुमार के कहने नी राजेंद्र ने गोली चला दी। इससे मौके पर अविनाश की मौत हो गई। वादी भी घायल हो गए। अभियुक्तों के पास से तमंचा भी बरामद हुआ।
गोली मारकर हत्या करने का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम वर्मा ने पीपीगंज के विहुली नंदूपुर निवासी अभियुक्त राजेद्र, योगेंद्र और शिवकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर तीनों को दो वर्ष की सजा अलग से भुगतनी होगी।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अशोक कुमार दुबे का कथन था कि गांव के टोला बेलौहा निवासी वादी शेषमणि यादव की अभियुक्तों से अदावत चल रही थी। सात अप्रैल 2007 को वादी शेषमणि अपने बेटे अविनाश के साथ बाइक से घर जा रहे थे। भगवानपुर तिराहे पर अभियुक्त शिवकुमार के कहने नी राजेंद्र ने गोली चला दी। इससे मौके पर अविनाश की मौत हो गई। वादी भी घायल हो गए। अभियुक्तों के पास से तमंचा भी बरामद हुआ।
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