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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
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गोरखपुर। दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने खोराबार क्षेत्र के ग्राम गेहुवा सागर निवासी अभियुक्त पति संवलू उर्फ शाहनवाज को दस साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार 5 सौ रुपये अर्थदंड भी देना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रमेश चंद्र पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कथन था कि वादी हमीदुन्नीशा महराजगंज जिले के श्यामदेउरवा छेत्र के धनहा की निवासी है। उसने अपनी लड़की तरन्नुम की शादी 10 अक्टूबर 2012 को अभियुक्त से की थी। वादी ने शादी के कुछ दिनों बाद से ही तरन्नुम को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। 19 अगस्त 2013 को अभियुक्त ने तरन्नुम की हत्या कर दी। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।े
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