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डॉ. राजीव मिश्रा और डॉ. कफील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Fri, 24 Nov 2017 08:10 PM IST
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आरोपी डॉ. राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला।
- फोटो : Amar Ujala/File Photo
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बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त महीने में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले के आरोपी निलंबित प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा और डॉ. कफील खान के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस के आरोप पत्र में डॉ. कफील पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू होगा।
ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला उजागर होने पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. केके गुप्ता ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी, निलंबित प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा, उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. कफील समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल कर दी थी लेकिन निलंबित प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा और डॉ. कफील खान के खिलाफ जांच चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट में विवेचक सीओ कैंट ने इन दोनों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी।
विवेचक ने कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा के खिलाफ मानव वध की कोशिश, आपराधिक साजिश, सरकारी काम में आपराधिक लापरवाही करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है। वहीं डॉ. कफील के खिलाफ मानव वध की कोशिश, आपराधिक साजिश, सरकारी में आपराधिक लापरवाही के तहत केस चलाया जाएगा।
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ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला उजागर होने पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. केके गुप्ता ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी, निलंबित प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा, उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. कफील समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल कर दी थी लेकिन निलंबित प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा और डॉ. कफील खान के खिलाफ जांच चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट में विवेचक सीओ कैंट ने इन दोनों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी।
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विवेचक ने कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा के खिलाफ मानव वध की कोशिश, आपराधिक साजिश, सरकारी काम में आपराधिक लापरवाही करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है। वहीं डॉ. कफील के खिलाफ मानव वध की कोशिश, आपराधिक साजिश, सरकारी में आपराधिक लापरवाही के तहत केस चलाया जाएगा।
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