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आरओ और एआरओ ‘परीक्षा’ देंगे

Sun, 29 Oct 2017 11:10 PM IST
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deoria Updated Sun, 29 Oct 2017 11:10 PM IST
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आरओ और एआरओ ‘परीक्षा’ देंगे
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देवरिया। निकाय चुनाव से जुड़े रिटर्निंग ऑफिसर्स (आरओ) और रिटर्निंग ऑफिसर्स (एआरओ) को अब परीक्षा देनी होगी। इससे यह परखा जाएगा कि ऑफिसर्स राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड लाइंस से अपडेट है या नहीं। इस पहल से प्रत्याशियों को बेहतर जानकारी मिल सकेगी। वहीं मौखिक परीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारी प्रश्नावली तैयार करने में जुट गए हैं।जिले के निकायों में अध्यक्ष और सभासद पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री और दाखिले की प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू होगी। जिले के 11 निकाय के लिए 30 रिटर्निंग ऑफिसर जबकि उनकी सहायता के लिए 62 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं। इसके अलावा 10 आरओ और 10 एआरओ रिजर्व ड्यूटी में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश पुस्तिका वितरित कर दी गई है। ताकि नियमों के क्रियान्वयन के लिए जानकारी कर सके। जिला नगरीय निकाय कार्यालय के आरओ-एआरओ के लिए आयोजित वर्कशॉप में भी तमाम जानकारियां दी गईं। परीक्षा में नामांकन पत्र जमा करने और स्क्रूटनी में क्या जांच करना है। दो उम्मीदवारों के नाम का प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षर एक जैसे हो तो वर्णानुक्रम के अनुसार तय करना होगा। उपाधियों यानी डॉक्टर, प्रोफेसर, महंत, मौलवी, मेजर समेत आदि को जोड़ना है लेकिन बैलेट पेपर में नामों को वरीयता देनी है। अभ्यर्थियों के प्रत्येक आपत्ति अपना विनिश्चय जरूर लिखें। इसके अलावा पक्ष रखने का मौका देने का तरीका क्या है। निर्वाचन, पोलिंग और काउंटिंग एजेंट की तैनाती कैसे की जाएगी। उसके मानक क्या है। पोस्टर, जनसभा, कट-आउट, हैंडबिल, लाउडस्पीकर समेत अन्य के लिए अनुमति कैसे देनी है। डाक मतपत्र कैसे छपेगा, मतदान की प्रक्रिया कैसे कराएंगे आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ मुख्य राजस्व अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि डीएम के आदेश से अवगत करा दिया गया है। इसके तहत अधिकारियों की मौखिक परीक्षा ली जानी है रिटर्निंग ऑफिसर्स और एआरओ को निर्देश पुस्तिका को पढ़ने का निर्देश दिया गया है। इसका मकसद यह है कि आरओ-एआरओ राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों से अपडेट रहें। संभवत: ऐसा प्रदेश में पहली बार प्रयोग हो रहा है। इससे प्रत्याशियों को जानकारी देने में भी सुगमता रहेगी।
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अध्यक्ष के लिए हरा और सफेद, सभासद का गुलाबी ः राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर के कलर का निर्धारण कर दिया है। अध्यक्ष और सभासद पद के बैलेट पेपर अलग रंग होंगे। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए बैलेट पेपर हरा, टाउन एरिया के अध्यक्ष पद के लिए सफेद रहेगा। इसके अलावा दोनों निकायों के सभासद का बैलेट गुलाबी रंग का होगा।
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