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आपराधिक छवि वालों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा
basti
Updated Wed, 27 Dec 2017 12:24 AM IST
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बस्ती। आपराधिक छवि वालों को शस्त्र लाइसेंस न मिलें इसके लिए अब आवेदन प्रक्रिया जटिल बना दी गई है। जिन्हें लाइसेंस मिले हैं उनकी पहचान की जा रही है। थानेवार सत्यापन कराने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई शासन के सचिव भगवान स्वरूप के आदेश पर हो रही है। एडीएम भगवान शरण ने बताया कि अगर सत्यापन में कोई आपराधिक छवि का पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने वाले का फिंगर प्रिंट लेने की व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और न ही किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। आवेदन करने वाले परिवार के सदस्यों का भी विवरण देना होगा। एडीएम ने बताया कि इसके बाद भी दिए गए शपथ-पत्र के इतर आपत्तिजनक जानकारी मिलेगी तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने वाले का फिंगर प्रिंट लेने की व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और न ही किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। आवेदन करने वाले परिवार के सदस्यों का भी विवरण देना होगा। एडीएम ने बताया कि इसके बाद भी दिए गए शपथ-पत्र के इतर आपत्तिजनक जानकारी मिलेगी तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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