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मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 प्रकार के अभिलेख होंगे मान्य ृ

Sat, 26 Feb 2022 11:47 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 11:47 PM IST
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voter,voter ID card
गोंडा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. उज्जवल कुमार ने विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले मतदान में मतदाता मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल विकल्प के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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मतदाताओं को वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज होने पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेेंगे। मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड बैंकों या डाकघरों से जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों या विधायकों अथवा विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं।
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