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Gonda News: 33 लाख गबन के आरोपी को जमानत नहीं
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गोंडा। मनकापुर बाजार उपडाकघर में 33.55 लाख रुपये के कथित गबन के मामले में आरोपी बिहार के पटना जिले के मोहनचक गांव निवासी विक्रांत दुबे की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) फूलचंद्र कुशवाहा ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इन्कार कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी डाक सहायक के पद पर तैनात था और 19 अप्रैल से एक मई 2025 तक कार्यवाहक उपडाकपाल की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। आरोप है कि इस दौरान विभिन्न मदों में फर्जी भुगतान दर्शाकर सरकारी खाते में 33.55 लाख रुपये कम जमा किए गए। इसके बाद आरोपी दो मई 2025 को बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित हो गया।
बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई। वहीं, अभियोजन ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया और अर्जी खारिज कर दी।
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अग्रिम जमानत अर्जी पर जोर नहीं देने पर प्रार्थना पत्र निरस्त
गोंडा। उमरीबेगमगंज थाने में दर्ज गबन से जुड़े वर्ष 2021 के मामले में आरोपी पीपी सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अर्जी पर जोर नहीं दिया। इसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। -संवाद
आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार
गोंडा। नवाबगंज थाने में एक मामले में आरोपी रजवंत सिंह को धारा 191(3) बीएनएस में भी जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आरोपी को पहले ही अन्य धाराओं में उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी। अदालत ने पूर्व में दाखिल बंधपत्र और जमानतनामे पर ही रिहा किए जाने का आदेश दिया।- संवाद
गोहत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में गोवंश की बछिया चोरी कर हत्या करने के मामले में आरोपी कबीउल्ला की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक, 20 सितंबर 2026 को राम औतार गौतम की बछिया खेत में बंधी थी। शाम को बछिया गायब मिली। आरोप है कि चोरी करके उसकी हत्या कर दी गई। विवेचना के दौरान सहअभियुक्तों की निशानदेही पर खेत से बछिया का कटा सिर बरामद हुआ, जिसकी पहचान वादी ने अपनी बछिया के रूप में की।-संवाद
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अभियोजन के अनुसार, आरोपी डाक सहायक के पद पर तैनात था और 19 अप्रैल से एक मई 2025 तक कार्यवाहक उपडाकपाल की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। आरोप है कि इस दौरान विभिन्न मदों में फर्जी भुगतान दर्शाकर सरकारी खाते में 33.55 लाख रुपये कम जमा किए गए। इसके बाद आरोपी दो मई 2025 को बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित हो गया।
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बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई। वहीं, अभियोजन ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं पाया और अर्जी खारिज कर दी।
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अग्रिम जमानत अर्जी पर जोर नहीं देने पर प्रार्थना पत्र निरस्त
गोंडा। उमरीबेगमगंज थाने में दर्ज गबन से जुड़े वर्ष 2021 के मामले में आरोपी पीपी सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अर्जी पर जोर नहीं दिया। इसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। -संवाद
आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार
गोंडा। नवाबगंज थाने में एक मामले में आरोपी रजवंत सिंह को धारा 191(3) बीएनएस में भी जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आरोपी को पहले ही अन्य धाराओं में उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी। अदालत ने पूर्व में दाखिल बंधपत्र और जमानतनामे पर ही रिहा किए जाने का आदेश दिया।- संवाद
गोहत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में गोवंश की बछिया चोरी कर हत्या करने के मामले में आरोपी कबीउल्ला की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक, 20 सितंबर 2026 को राम औतार गौतम की बछिया खेत में बंधी थी। शाम को बछिया गायब मिली। आरोप है कि चोरी करके उसकी हत्या कर दी गई। विवेचना के दौरान सहअभियुक्तों की निशानदेही पर खेत से बछिया का कटा सिर बरामद हुआ, जिसकी पहचान वादी ने अपनी बछिया के रूप में की।-संवाद