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Gonda News: पाॅक्सो एक्ट के दोषी दो भाइयों को तीन साल की कैद
Sun, 18 Feb 2024 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 18 Feb 2024 12:17 AM IST
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गोंडा। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बालिका से छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के दो साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) ने दोषी दो भाइयों को तीन वर्ष कैद और 17500-17500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि एक महिला ने छह जनवरी 2019 को घर में घुसकर मारपीट, अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी, नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दिलीप कुमार व उसके भाई सुनील कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
शनिवार को मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम व विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने निर्णय सुनाया।
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शासकीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि एक महिला ने छह जनवरी 2019 को घर में घुसकर मारपीट, अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी, नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए दिलीप कुमार व उसके भाई सुनील कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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शनिवार को मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम व विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने निर्णय सुनाया।