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मादक पदार्थ रखने पर तीन साल की सजा
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गोंडा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने वजीरगंज थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को तीन साल के सश्रम कारावास और 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ल ने बताया कि 17 दिसंबर 2020 को वजीरगंज थाने के उपनिरीक्षक नीरज सिंह ने संतोष सिंह निवासी कस्बा डुमरियाडीह को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान अपराध साबित होने पर न्यायालय ने संतोष सिंह को दोषसिद्ध किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राज बहादुर रामदेव यादव नेे संतोष सिंह को अवैध रूप से मादक पदार्थ स्मैक रखने के अपराध में तीन साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक अनुपम शुक्ल ने बताया कि 17 दिसंबर 2020 को वजीरगंज थाने के उपनिरीक्षक नीरज सिंह ने संतोष सिंह निवासी कस्बा डुमरियाडीह को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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विचारण के दौरान अपराध साबित होने पर न्यायालय ने संतोष सिंह को दोषसिद्ध किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राज बहादुर रामदेव यादव नेे संतोष सिंह को अवैध रूप से मादक पदार्थ स्मैक रखने के अपराध में तीन साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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