{"_id":"647b752de62ad3f5af088b96","slug":"three-years-imprisonment-for-molestation-and-posco-gonda-news-c-13-1-270761-2023-06-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: छेड़छाड़ व पॉक्सो के दोषी को तीन साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: छेड़छाड़ व पॉक्सो के दोषी को तीन साल की कैद
Sat, 03 Jun 2023 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 03 Jun 2023 10:45 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र में दलित बालिका से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के मामले में शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें दोषी को तीन वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी 13 साल की बहन जब स्कूल पढ़ने जाती है तो गांव का सुरेश वर्मा छेड़खानी करता है। 18 दिसंबर 2018 को दोपहर एक बजे उसकी बहन स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में सुरेश वर्मा उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर उसने जातिसूचक शब्द कहे और मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बालिका से छेड़छा़ड़, पाॅक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अपराध के पुख्ता सुबूत मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने सुरेश को तीन वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
पॉक्सो एक्ट के विशेष अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी 13 साल की बहन जब स्कूल पढ़ने जाती है तो गांव का सुरेश वर्मा छेड़खानी करता है। 18 दिसंबर 2018 को दोपहर एक बजे उसकी बहन स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में सुरेश वर्मा उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर उसने जातिसूचक शब्द कहे और मारपीट पर आमादा हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और बालिका से छेड़छा़ड़, पाॅक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अपराध के पुख्ता सुबूत मिलने पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
ट्रायल के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने सुरेश को तीन वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन