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Gonda News: गैर इरादतन हत्या के दोषी दंपती समेत तीन को सजा
Mon, 12 Aug 2024 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 12 Aug 2024 11:09 PM IST
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गोंडा। मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पति-पत्नी समेत तीन अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर निवासी शिवकुमार ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि 28 मार्च 2018 को सुबह उनके पिता मंगल प्रसाद महराजगंज बाजार गए थो। लौटते समय घर के पास गन्ने के खेत में छिपे ग्राम रामनगर झिन्ना निवासी ननकू, उसके पुत्र रामदीन व दीनानाथ तथा रामदीन की पत्नी सावित्री देवी ने रंजिश को लेकर अपशब्द कहकर उन्हें पीटा। इससे वह घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसी बीच इलाज के दौरान मंगल प्रसाद की मौत हो गई। विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त ननकू की मौत हो गई।
ट्रायल के दौरान अदालत ने अन्य तीनों अभियुक्तों को दोषी करार किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) सर्वजीत कुमार सिंह ने रामदीन, उसकी पत्नी सावित्री देवी व भाई दीनानाथ को आठ-आठ साल के कारावास व 5500-5500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर निवासी शिवकुमार ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि 28 मार्च 2018 को सुबह उनके पिता मंगल प्रसाद महराजगंज बाजार गए थो। लौटते समय घर के पास गन्ने के खेत में छिपे ग्राम रामनगर झिन्ना निवासी ननकू, उसके पुत्र रामदीन व दीनानाथ तथा रामदीन की पत्नी सावित्री देवी ने रंजिश को लेकर अपशब्द कहकर उन्हें पीटा। इससे वह घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसी बीच इलाज के दौरान मंगल प्रसाद की मौत हो गई। विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त ननकू की मौत हो गई।
ट्रायल के दौरान अदालत ने अन्य तीनों अभियुक्तों को दोषी करार किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) सर्वजीत कुमार सिंह ने रामदीन, उसकी पत्नी सावित्री देवी व भाई दीनानाथ को आठ-आठ साल के कारावास व 5500-5500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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