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Gonda News: हत्याकांड में लिपिक समेत तीन आरोपी कोर्ट में तलब
Thu, 06 Apr 2023 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 06 Apr 2023 11:51 PM IST
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गोंडा। थाना उमरीबेगमगंज के परास पट्टी मझवार में युवक की हत्या कर शव नदी में फेंकने के मामले में अपर जिला एवं स़त्र न्यायाधीश तृतीय ने पुख्ता साक्ष्य के आधार पर शिक्षा विभाग के लिपिक समेत तीन आरोपियों को जरिए सम्मन तलब करने का आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजीव पांडेय ने बताया कि परासपट्टी मझवार निवासी रणधीर सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके भाई राजवीर सिंह उर्फ राजू 30 अगस्त 2020 को प्रतिदिन की तरह सरयू घाघरा नदी के किनारे गन्ने के खेत की रखवाली करने गया था। लड़की को भगा ले जाने के शक में रात में गांव के ही अवध किशोर तिवारी ने राम किशोर तिवारी, अशोक कुमार सिंह, ललित सिंह के साथ मिलकर गन्ने के खेत में ही राजू की हत्या के बाद आंख निकाल कर शव को सरयू नदी में फेंक दिया। आरोपी अशोक सिंह वारदात के समय डीआईओएस दफ्तर में लिपिक के पद पर तैनात थे, अब जीआईसी में कार्यरत हैं।
रणधीर सिंह उर्फ रानू के मुताबिक परास में बहुचर्चित देवेंद्र प्रताप उर्फ लाठी सिंह हत्याकांड में वह चश्मदीद गवाह हैं। मुख्य अभियुक्त अतुल सिंह के पिता अशोक सिंह का परिवार इसीलिए उनसे रंजिश रखता है। पुलिस ने अवध किशोर तिवारी व प्रकाश में आयी कमला देवी के खिलाफ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान वादी व गवाहों के बयान में तीनों आरोपियों राम किशोर तिवारी, अशोक कुमार सिंह, ललित सिंह केे खिलाफ पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा-319 के तहत तीनों आरोपियों को तलब करने का प्रार्थना-पत्र दिया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार आरोपी राम किशोर तिवारी, अशोक कुमार सिंह, ललित सिंह को विचारण के लिए जरिए सम्मन तलब करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार मामले की अग्रिम सुनवाई 20 अप्रैल 2023 को होगी।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई पर जानलेवा हमला
उमरीबेगमगंज (गोंडा)। परास पट्टी मझवार गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में फिर जंग शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को गांव के मोड़ के पास वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में मारपीट हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। हालांकि, फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के चचेरे भाई ने थाना उमरीबेगमगंज में चार लोगों को नामजद करते हुए जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है।
रणभूषण सिंह उर्फ अंकुर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि सुबह साढ़े नौ बजे वह गांव के समीप गन्ने के कांटे पर जा रहे थे। गांव के मोड़ के पास पहुंचे थे। आरोप है कि तभी इसी गांव के रहने वाले हनुमंत सिंह अपने परिवार के लोगों के संग चौपहिया वाहन से आ धमके और मारपीट शुरू कर दी। मामले में रणभूषण सिंह ने थाने में हनुमंत सिंह, उनके चाचा विजय कुुमार उर्फ टिंटू सिंह, अजय सिंह उर्फ बबलू, रणधीर सिंह व दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजीव पांडेय ने बताया कि परासपट्टी मझवार निवासी रणधीर सिंह ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके भाई राजवीर सिंह उर्फ राजू 30 अगस्त 2020 को प्रतिदिन की तरह सरयू घाघरा नदी के किनारे गन्ने के खेत की रखवाली करने गया था। लड़की को भगा ले जाने के शक में रात में गांव के ही अवध किशोर तिवारी ने राम किशोर तिवारी, अशोक कुमार सिंह, ललित सिंह के साथ मिलकर गन्ने के खेत में ही राजू की हत्या के बाद आंख निकाल कर शव को सरयू नदी में फेंक दिया। आरोपी अशोक सिंह वारदात के समय डीआईओएस दफ्तर में लिपिक के पद पर तैनात थे, अब जीआईसी में कार्यरत हैं।
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रणधीर सिंह उर्फ रानू के मुताबिक परास में बहुचर्चित देवेंद्र प्रताप उर्फ लाठी सिंह हत्याकांड में वह चश्मदीद गवाह हैं। मुख्य अभियुक्त अतुल सिंह के पिता अशोक सिंह का परिवार इसीलिए उनसे रंजिश रखता है। पुलिस ने अवध किशोर तिवारी व प्रकाश में आयी कमला देवी के खिलाफ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान वादी व गवाहों के बयान में तीनों आरोपियों राम किशोर तिवारी, अशोक कुमार सिंह, ललित सिंह केे खिलाफ पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा-319 के तहत तीनों आरोपियों को तलब करने का प्रार्थना-पत्र दिया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार आरोपी राम किशोर तिवारी, अशोक कुमार सिंह, ललित सिंह को विचारण के लिए जरिए सम्मन तलब करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार मामले की अग्रिम सुनवाई 20 अप्रैल 2023 को होगी।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई पर जानलेवा हमला
उमरीबेगमगंज (गोंडा)। परास पट्टी मझवार गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो गुटों में फिर जंग शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को गांव के मोड़ के पास वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में मारपीट हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। हालांकि, फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के चचेरे भाई ने थाना उमरीबेगमगंज में चार लोगों को नामजद करते हुए जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया है।
रणभूषण सिंह उर्फ अंकुर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि सुबह साढ़े नौ बजे वह गांव के समीप गन्ने के कांटे पर जा रहे थे। गांव के मोड़ के पास पहुंचे थे। आरोप है कि तभी इसी गांव के रहने वाले हनुमंत सिंह अपने परिवार के लोगों के संग चौपहिया वाहन से आ धमके और मारपीट शुरू कर दी। मामले में रणभूषण सिंह ने थाने में हनुमंत सिंह, उनके चाचा विजय कुुमार उर्फ टिंटू सिंह, अजय सिंह उर्फ बबलू, रणधीर सिंह व दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है।