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Gonda News: चीनी की स्टॉक लिमिट तय, जमाखोरी पर कसा शिकंजा
Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
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गोंडा। बाजार में चीनी के बढ़ते दाम के बीच जमाखोरी व कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब जिले में कोई भी थोक कारोबारी एक स्थान पर चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यापारियों को अपने चीनी के स्टॉक का पूरा ब्योरा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर चीनी के स्टॉक की नियमित निगरानी के लिए तहसील स्तर पर संयुक्त टीमें गठित की जा रही हैं। इनमें विपणन निरीक्षक, आपूर्ति निरीक्षक और मंडी सचिव शामिल होंगे। टीमें प्रतिदिन तहसील क्षेत्रों में निरीक्षण कर स्टॉक रजिस्टर, भंडारण की मात्रा और खरीद की तिथि की जांच करेंगी।
डिप्टी आरएमओ एनके पाठक ने बताया कि भारत सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए एक अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू की है। इसके तहत सभी चीनी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक की स्थिति भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। उन्होंने बताया कि डीलर चीनी की खरीद की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक भंडारण नहीं कर सकेंगे।
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उपायुक्त चीनी कुशलपाल सिंह ने बताया कि जिले की सभी चीनी मिलों का निरीक्षण किया जा चुका है। निर्देश दिया गया है कि व्यापारी मिल से चीनी खरीदने के एक सप्ताह के भीतर जरूर उठान करा लें। लिमिट से अधिक भंडारण पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर चीनी के स्टॉक की नियमित निगरानी के लिए तहसील स्तर पर संयुक्त टीमें गठित की जा रही हैं। इनमें विपणन निरीक्षक, आपूर्ति निरीक्षक और मंडी सचिव शामिल होंगे। टीमें प्रतिदिन तहसील क्षेत्रों में निरीक्षण कर स्टॉक रजिस्टर, भंडारण की मात्रा और खरीद की तिथि की जांच करेंगी।
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डिप्टी आरएमओ एनके पाठक ने बताया कि भारत सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए एक अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू की है। इसके तहत सभी चीनी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक की स्थिति भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। उन्होंने बताया कि डीलर चीनी की खरीद की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक भंडारण नहीं कर सकेंगे।
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उपायुक्त चीनी कुशलपाल सिंह ने बताया कि जिले की सभी चीनी मिलों का निरीक्षण किया जा चुका है। निर्देश दिया गया है कि व्यापारी मिल से चीनी खरीदने के एक सप्ताह के भीतर जरूर उठान करा लें। लिमिट से अधिक भंडारण पर कार्रवाई की जाएगी।