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Gonda News: ब्याज समेत परिपक्वता धनराशि का भुगतान करे सहारा क्रेडिट सोसाइटी
Mon, 17 Apr 2023 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 17 Apr 2023 11:49 PM IST
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गोंडा। जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ब्याज समेत परिपक्वता धनराशि भुगतान करने के साथ ही आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के लिए आठ हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
मनकापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम कचरौली निवासी उमाशंकर सिंह ने अधिवक्ता अवनी रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा कि उसने 22 फरवरी 2012 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की बभनान शाखा में 10 हजार रुपये निवेश किए थे। परिपक्वता तिथि 22 फरवरी 2020 को उसे 26 हजार 120 रुपये मिलने थे मगर कंपनी ने उसे परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया।
फोरम के नोटिस पर कंपनी की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ तो एकपक्षीय सुनवाई हुई। परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह और मंजू रावत ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ब्याज समेत परिपक्वता धनराशि 26 हजार 120 रुपये एक माह में भुगतान करने के साथ ही आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के लिए आठ हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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मनकापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम कचरौली निवासी उमाशंकर सिंह ने अधिवक्ता अवनी रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा कि उसने 22 फरवरी 2012 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की बभनान शाखा में 10 हजार रुपये निवेश किए थे। परिपक्वता तिथि 22 फरवरी 2020 को उसे 26 हजार 120 रुपये मिलने थे मगर कंपनी ने उसे परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं किया।
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फोरम के नोटिस पर कंपनी की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ तो एकपक्षीय सुनवाई हुई। परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह और मंजू रावत ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ब्याज समेत परिपक्वता धनराशि 26 हजार 120 रुपये एक माह में भुगतान करने के साथ ही आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद खर्च के लिए आठ हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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