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आरटीई : 20 जनवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
Tue, 02 Jan 2024 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 02 Jan 2024 12:01 AM IST
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गोंडा।
जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छह मार्च से प्रवेश शुरू होगा। इससे पहले 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें निर्बल आय वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चे दाखिला पा सकेंगे। इसके लिए बीएसए स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों के 25 प्रतिशत सीटों पर निर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में 1312 निजी विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाना है। इसमें जिलेभर के विद्यालयों में गरीब व कमजोर आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए सरकार निशुल्क पढ़ाई के साथ ही पांच हजार रुपये ड्रेस व बैग के लिए मदद करती है।
निर्बल आय वर्ग परिवारों के बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। छह मार्च से पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चार चरणों में आवेदन व लॉटरी के साथ ही प्रवेश व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि आधार, निवास, आय, बैंक अकाउंट के साथ आवेदन कर आरटीई का लाभ ले सकते हैं।
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गत सत्र में 1220 बच्चों को ही मिल सका था प्रवेश
अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल 1220 बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश मिल सका था। 1330 बच्चों के अभिभावकों ने लाभ लेने के लिए आवेदन किया। ऐसे में इस बार 1312 विद्यालयों ने आरटीई के तहत प्रवेश लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इन विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सात जुलाई तक सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी
बीएसए प्रेमचंद यादव के अनुसार, आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सात जुलाई तक सभी सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छह मार्च से प्रवेश शुरू होगा। इससे पहले 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें निर्बल आय वर्ग के बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चे दाखिला पा सकेंगे। इसके लिए बीएसए स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों के 25 प्रतिशत सीटों पर निर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसे में 1312 निजी विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाना है। इसमें जिलेभर के विद्यालयों में गरीब व कमजोर आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए सरकार निशुल्क पढ़ाई के साथ ही पांच हजार रुपये ड्रेस व बैग के लिए मदद करती है।
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निर्बल आय वर्ग परिवारों के बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। छह मार्च से पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चार चरणों में आवेदन व लॉटरी के साथ ही प्रवेश व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि आधार, निवास, आय, बैंक अकाउंट के साथ आवेदन कर आरटीई का लाभ ले सकते हैं।
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गत सत्र में 1220 बच्चों को ही मिल सका था प्रवेश
अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल 1220 बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश मिल सका था। 1330 बच्चों के अभिभावकों ने लाभ लेने के लिए आवेदन किया। ऐसे में इस बार 1312 विद्यालयों ने आरटीई के तहत प्रवेश लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इन विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सात जुलाई तक सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी
बीएसए प्रेमचंद यादव के अनुसार, आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सात जुलाई तक सभी सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। चार चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।