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डीएम के आदेश पर उर्वरक की दुकानों पर छापा
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गोंडा। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही के निर्देश पर मंगलवार को उर्वरक निरीक्षकों की टीम ने जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। छापा के बाद दो दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है। जबकि तीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जिले में जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव को सदर एवं तरबगंज का निरीक्षक बनाते हुए मनकापुर में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शिव शंकर चौधरी एवं कर्नलगंज में उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा को इंस्पेक्टर नामित करते हुए एक साथ जनपद में छापे की कार्रवाई कराई गयी।
जनपद में कुल 36 दुकानों पर छापेमारी की गई एवं 24 नमूने ग्रहण किए गए। जिसमें सदर गोंडा में थोक विक्रेता निरंकारी फ़र्टिलाइजर को कारण बताओ नोटिस दी गई इसके साथ साथ इरशाद खाद भंडार खोराहंसा एवं द्विवेदी खाद भंडार बलेसर गंज को नोटिस देते हुए अकबर खान खाद भंडार जमुनिया बाग एवं अरविंद खाद भंडार नवाबगंज के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
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जिलाधिकारी मारकंडेय शाही द्वारा बताया गया है कि जिले में यदि कोई भी व्यापारी नकली उर्वरकों की बिक्री करता है अथवा मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचता है ,तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेता केवल पोस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करेंगे। यदि पास मशीन में और भौतिक स्टाक में कोई अंतर आता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं में उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी द्वारा जिले में जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव को सदर एवं तरबगंज का निरीक्षक बनाते हुए मनकापुर में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शिव शंकर चौधरी एवं कर्नलगंज में उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा को इंस्पेक्टर नामित करते हुए एक साथ जनपद में छापे की कार्रवाई कराई गयी।
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जनपद में कुल 36 दुकानों पर छापेमारी की गई एवं 24 नमूने ग्रहण किए गए। जिसमें सदर गोंडा में थोक विक्रेता निरंकारी फ़र्टिलाइजर को कारण बताओ नोटिस दी गई इसके साथ साथ इरशाद खाद भंडार खोराहंसा एवं द्विवेदी खाद भंडार बलेसर गंज को नोटिस देते हुए अकबर खान खाद भंडार जमुनिया बाग एवं अरविंद खाद भंडार नवाबगंज के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
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जिलाधिकारी मारकंडेय शाही द्वारा बताया गया है कि जिले में यदि कोई भी व्यापारी नकली उर्वरकों की बिक्री करता है अथवा मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचता है ,तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेता केवल पोस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करेंगे। यदि पास मशीन में और भौतिक स्टाक में कोई अंतर आता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं में उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।