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Gonda News: नशीली गोली रखने के दोषी को सजा

Sat, 02 Sep 2023 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 02 Sep 2023 11:24 PM IST
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Punishment for drug possession
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने नशीली दवा रखने के मामले में दोषी को एक साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि परसपुर थाने की पुलिस ने पांच सितंबर 2020 को क्षेत्र के ग्राम चरहुंआ के मजरे छिटूपुरवा निवासी राकेश गोस्वामी उर्फ ननके को 180 गोली नशीली दवा अल्प्रासेफ के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल में अपराध साबित होने पर कोर्ट ने राकेश को दोषसिद्ध किया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने राकेश गोस्वामी को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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