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शिक्षक भर्ती की ईओडब्लू जांच पर हाईकोर्ट की रोक
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गोंडा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रबंधकों की ओर से की गई शिक्षक भर्ती की जांच ईओडब्ल्यू की ओर से हो रही थी। जांच के दायरे में जिले के 42 इंटर कालेज हैं, और जांच एजेंसी ने रिकार्ड तलब किए थे। मनकापुर के एपी इंटर कॉलेज के शिक्षक गुरू प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी है। अभी 41 इंटर कॉलेजों की जांच जारी रहेगी। माना जा रहा है कि एक इंटर कॉलेज की ओर से रिट किया गया था।
जिले में बेसिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जांच एसआईटी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों की जांच ईओडब्ल्यू की ओर से हो रही थी। 28 जून 2021 को ईओडब्ल्यू के निरीक्षक की ओर से कॉलेज भर्ती प्रक्रिया की रिपोर्ट तलब की गई थी।
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई और 29 जुलाई को निरीक्षक की ओर से मांगे गए अभिलेख की कार्रवाई पर ही रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता गिरीश चंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट की ओर रोक के आदेश की कॉपी अधिकारियों को भेज दी है।
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कहा कि फिलहाल एक कॉलेज की ओर से याचिका दाखिल हुई थी। मामले में बेसिक शिक्षक संघ के स्वयं प्रकाश शुक्ल का कहना है कि एपी इंटर कालेज के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि जांच करके शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है।
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जिले में बेसिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जांच एसआईटी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों की जांच ईओडब्ल्यू की ओर से हो रही थी। 28 जून 2021 को ईओडब्ल्यू के निरीक्षक की ओर से कॉलेज भर्ती प्रक्रिया की रिपोर्ट तलब की गई थी।
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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई और 29 जुलाई को निरीक्षक की ओर से मांगे गए अभिलेख की कार्रवाई पर ही रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता गिरीश चंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट की ओर रोक के आदेश की कॉपी अधिकारियों को भेज दी है।
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कहा कि फिलहाल एक कॉलेज की ओर से याचिका दाखिल हुई थी। मामले में बेसिक शिक्षक संघ के स्वयं प्रकाश शुक्ल का कहना है कि एपी इंटर कालेज के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि जांच करके शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है।